
थाना केशकल के अपराध क्रमांक 79/2021 धारा 363, 366, 376 भादवि. 04 पाक्सो एक्ट के मामले में प्रार्थिया ने 20 अगस्त को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की को सहदेव उईके निवासी नेलचांग जिला कांकेर द्वारा बहला फुसलाकर व्यपहरण कर ले गया है प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरा पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस केशकाल भूपत सिंह धनेश्री के पर्यवेक्षण में तत्काल टीम गठित कर मुखबीर सूचना के आधार आरोपी सहदेव उईके के कब्जे से अपहृत बालिका को बरामद किया गया है आरोपी द्वारा नबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ शारिरीक संबंध बनाकर जबरन बलात्कार करने से आरोपी सहदेव उईके पिता शत्रुघन उईके उम्र 21 वर्ष निवासी नेलचांग जिला कांकेर छ.ग. को 21 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस कार्यवाही में उपनिरीक्षक उपनिरीक्षक जितेन्द्र नंदे, सहायक उपनिरीक्षक सुनीता उईके, वकील कुरैशी महिला आरक्षक जयो चन्द्रवंशी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा।